केंद्र सरकार ने पी.एम. केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत विशेष छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार प्रमाणीकरण या आधार संख्या का प्रमाण देना अनिवार्य कर दिया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इस योजना के अंतर्गत पहली से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई जारी रखने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
हालांकि, अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि आधार प्रमाणीकरण में विफल रहने या आधार संख्या जारी नहीं होने के कारण किसी भी बच्चे को सहायता से वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में, निर्धारित दस्तावेजों के माध्यम से बच्चे की पहचान और उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक के साथ संबंध की पुष्टि करने के बाद योजना का लाभ दिया जाएगा।
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