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सरकार ने उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर को 3,250 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति टन किया

सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर को मंगलवार से 3,250 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति टन कर दिया है। यह कर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) के रूप में लगाया जाता है। डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन या एटीएफ के निर्यात पर एसएईडी को ‘शून्य’ पर बरकरार रखा गया है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, नई दरें दो जुलाई से प्रभावी हो गईं।

भारत ने पहली बार एक जुलाई 2022 को अप्रत्याशित लाभ पर कर लगाया और उन देशों में शामिल हो गया जो ऊर्जा कंपनियों के असाधारण लाभ पर कर लगाते हैं। कर दरों की समीक्षा प्रत्येक पखवाड़े पिछले दो सप्ताह की औसत तेल कीमतों के आधार पर की जाती है।

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