दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज राष्ट्रीय राजधानी में लापता लोगों के मामलों से संबंधित एक जनहित याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि दिल्ली में लापता लोगों के मुद्दे पर वर्तमान में मीडिया में दो विरोधाभासी बातें चल रही हैं। न्यायालय ने कहा कि वह अधिकारियों से जवाब मिलने के बाद तथ्यात्मक स्थिति की जांच करेगा। याचिका की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। न्यायालय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा मामले का स्वतः संज्ञान लेने और दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव तथा दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश देने के तुरंत बाद ये आदेश दिए हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने लापता बच्चों के मामले अचानक बढने की खबरों को खारिज कर दिया है। पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। लापता लोगों के मामलों को खारिज करते हुए पुलिस ने कहा कि आधिकारिक आंकड़े एक दशक से लगभग स्थिर बने हुए हैं।
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