विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधिक मामलों के विभाग ने 17 अक्टूबर 2025 के जीएसआर 763(ई) के माध्यम से नोटरी (संशोधन) नियम, 2025 को अधिसूचित किया है, जो नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत नोटरी नियम, 1956 में और संशोधन करता है।
संशोधन से गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और नागालैंड राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए जा सकने वाले नोटरियों की अधिकतम संख्या में वृद्धि की गई है , जो इस प्रकार है:
“नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार नोटरी नियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-
यह पहल संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों के प्रत्युत्तर में की गई। जिसमें जनसंख्या में वृद्धि, जिलों/तहसीलों/तालुकाओं की संख्या तथा नोटरी सेवाओं की मांग को ध्यान में रखा गया है।
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