विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधिक मामलों के विभाग ने 17 अक्टूबर 2025 के जीएसआर 763(ई) के माध्यम से नोटरी (संशोधन) नियम, 2025 को अधिसूचित किया है, जो नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत नोटरी नियम, 1956 में और संशोधन करता है।
संशोधन से गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और नागालैंड राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए जा सकने वाले नोटरियों की अधिकतम संख्या में वृद्धि की गई है , जो इस प्रकार है:
“नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार नोटरी नियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-
यह पहल संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों के प्रत्युत्तर में की गई। जिसमें जनसंख्या में वृद्धि, जिलों/तहसीलों/तालुकाओं की संख्या तथा नोटरी सेवाओं की मांग को ध्यान में रखा गया है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सीपीपीआईबी इंडिया प्राइवेट होल्डिंग्स इंक. द्वारा कंट्रोल एस (Ctrl S)…
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने अदाणी पावर लिमिटेड (अधिग्रहणकर्ता) द्वारा जीवीके एनर्जी लिमिटेड (लक्षित कंपनी)…
उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान…
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ…
भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में भारत…
भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश…