केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम, अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे।
छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति डिस्क्लोजर स्कीम एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है, जो फाइनेंस एक्ट, 2026 योजना कराता के चैप्टर-4 में शामिल है। यह योजना करदाता को एक तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपतियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है, जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदातायों में जागरुकता बढ़ाने और स्कीम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के अपने लगातार प्रयासों के तहत, इस स्कीम और इसके नियमों पर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट जारी किया है।




