सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस – एल एन जी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्धविराम के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है, जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एल एन जी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जल डमरू मध्य से एल एन जी की खेप में रुकावट आने के बाद, इस साल मार्च में ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम’ के तहत यह आपातकालीन आदेश जारी किया गया था।
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