सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस – एल एन जी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्धविराम के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है, जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एल एन जी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जल डमरू मध्य से एल एन जी की खेप में रुकावट आने के बाद, इस साल मार्च में ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम’ के तहत यह आपातकालीन आदेश जारी किया गया था।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति का जायजा…
झारखंड में भी पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश के बाद कई हिस्सों में बाढ़…
बिहार में पटना और कई अन्य जिलों में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा…
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से…
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई/आयोग) ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 27 के तहत दिनांक…