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Government notifies amended FEMA rules to allow up to 100 per cent FDI in space sector
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सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में 100 प्रतिशत तक प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के लिए संशोधित फेमा नियमों को अधिसूचित किया

सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में शत-प्रतिशत प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश-एफडीआई की अनुमति देने के अपने फैसले को लागू करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत संशोधित नियमों को अधिसूचित कर दिया है।

वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, उपग्रहों, उपग्रह डेटा उत्पादों और ग्राउंड सेगमेंट तथा उपयोगकर्ता सेगमेंट के विनिर्माण और संचालन के लिए शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि 74 प्रतिशत निवेश के लिए सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी और इससे अधिक निवेश के लिए सरकार की मंजूरी लेनी अनिवार्य होगी।

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि प्रक्षेपण यान और उससे संबंधित प्रणालियों या उप-प्रणालियों में 49 प्रतिशत तक के निवेश के लिए भी सरकार की अनुमति जरूरी नहीं होगी।

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