भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) का पुनर्गठन किया है।
सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियमावली, 2024 के नियम 3 के साथ पठित सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा पुनर्गठन किया गया है।
पुनर्गठित केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में निम्नलिखित 18 सदस्य शामिल हैं:
विनोद अनुपम, मनोज जोशी, अभिषेक जैन, रिकी केज, प्रियदर्शन, सुनील शेट्टी, हंसराज हंस, सुप्रिया यारलागड्डा, यतींद्र मिश्र, रूपाली गांगुली, प्रीति जिंटा, नीला माधव पांडा, पंकज त्रिपाठी, प्रसेनजीत चटर्जी, पल्लवी जोशी, निशिगंधा वाड, वामन केन्द्रे, रमेश पतंगे
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 16 सितंबर, 2026 को बोर्ड के पुनर्गठन के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिग्गज अभिनेता अनंत नाग जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से…
कोयला मंत्रालय 17 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के 16वें…
सरकार ने 3 लाख रुपये तक के छोटे निर्यात माल के लिए पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी)…
अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर अपनी निरंतर कार्रवाई जारी रखते हुए, राजस्व खुफिया निदेशालय…
नीति आयोग के राज्य ईवी नीतियों पर कार्यशाला में इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (आईईएमआई) के…
यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के एफ-15…