वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज राज्यसभा को बताया कि पिछले पांच वर्षों में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक-सिडबी ने देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों -एमएसएमई को ऋण प्रदान करने में सुधार संबंधी कई प्रमुख पहल की है।
इनमें निम्नलिखित पहल शामिल हैं:
सरकार ने मई 2026 में आपातकालीन ऋण गारंटी योजना -ईसीएलजीएस 5.0 आरंभ की है। इस योजना के तहत, लघु एवं मध्यम उद्यम, वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के दौरान बकाया निधि-आधारित कार्यशील पूंजी के 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त ऋण के पात्र हैं।
यह योजना ऋण प्राप्त करने वाले पात्र एमएसएमई को दी गई अतिरिक्त ऋण सुविधा के लिए ऋण संस्थानों को डिफ़ॉल्ट राशि के लिए 100 प्रतिशत गारंटी कवरेज प्रदान करती है।इस योजना में अधिसूचित यात्री एयरलाइनों के लिए गारंटी कवरेज (वित्तीय सुरक्षा) 90 प्रतिशत है।
हालांकि, अधिसूचित यात्री एयरलाइंस वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के दौरान कुल अधिकतम बकाया ऋण (निधि-आधारित और गैर-निधि-आधारित दोनों) के 100 प्रतिशत तक अतिरिक्त ऋण के लिए पात्र हैं। इस योजना के तहत, एमएसएमई, गैर-एमएसएमई और निर्दिष्ट यात्री एयरलाइंस के लिए 2,55,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण प्रवाह व्यवस्था विचारित है।
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