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जीएसटी व्‍यापक तौर पर सफल रहा है और इसने आम लोगों पर कर का बोझ घटाया है: वित्त मंत्री

केन्‍द्रीय वित्‍त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में ‘केन्‍द्रीय बजट 2024-25’ पेश करते हुए कहा कि जीएसटी ने आम लोगों पर कर का बोझ कम करते हुए अनुपालन बोझ और व्‍यापार एवं उद्योग के लिए लॉजिस्टिक लागत को कम किया है। मंत्री ने जीएसटी को व्यापक तौर पर सफल करार दिया।

व्‍यापार को सुगम बनाने लिए जीएसटी कानून में कई संशोधन किए गए है। इसके तहत शराब के विनिर्माण में इस्‍तेमाल होने वाले एक्‍सट्रा न्‍यूट्रल एल्‍कोहल को इस के‍न्‍द्रीय कर के दायरे से बाहर रखा जाएगा। आईजीएसटी और यूटीजीएसटी अधिनियम में भी इसी तरह के संशोधन किए गए है। इसके अलावा, हाल में शामिल की गई धारा 11ए व्‍यापार में प्रचलित किसी भी सामान्‍य प्रथा के कारण इस केन्‍द्रीय कर की गैर-लेवी अथवा कम लेवी को विनियमित करने के लिए सरकार को सशक्‍त करेगी।

सीजीएसटी की धारा 16 में दो नए उपखंड़ो को शामिल करते हुए इनपुट टैक्‍स क्रेडिट हासिल करने की समय सीमा को आसान बनाया गया है। संशोधित कानून डिमांड नोटिस एवं ऑडर जारी करने के लिए सामान्‍य समय सीमा भी उपलब्‍ध कराएगा। साथ ही कर दाताओं के लिए कर मांग एवं ब्‍याज के भुगतान के साथ जुर्माना घटाने का फायदा उठाने के लिए समय सीमा को 30 दिनों बढ़ाकर 60 दिन कर दिया गया है।

व्‍यापार को अधिक सुगम बनाने के लिए अपीलीय प्राधिकरण में अपील दायर करने के लिए प्री-डिपॉजिट की अधिकतम रकम को केन्द्रीय कर के 25 करोड़ रूपये से घटाकर 20 करोड़ रूपये कर दिया गया है। अपीलीय ट्रिब्‍यूनल में अपील दायर करने के लिए प्री-डिपॉजिट को केन्‍द्रीय कर के 50 करोड़ रूपये की अधिकतम रकम के साथ 20 प्रतिशत से घटाकर केन्‍द्रीय कर के 20 करोड़ की अधिकतम रकम के साथ 10 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा, अपीलीय ट्रिब्‍यूनल में अपील दायर करने की समय सीमा में भी 1 अगस्त 2024 से प्रभा‍वी तौर पर संशोधन किया जा रहा है। इससे अपीलीय ट्रिब्‍यूनल का कामकाज शुरू न होने के मद्देनजर अपील में समय बर्बाद नहीं होगा।

इसके अलावा, कई अन्य बदलाव किए गए है। उदाहरण के लिए, सरकार को सशक्‍त बनाया गया है ताकि वह मुनाफाखोरी मामलों को निपटाने के लिए जीएसटी अपीलीय ट्रिब्‍यूनल को सूचित कर सके। इससे व्‍यापार में सुगमता को बढ़ावा मिलेगा।

वित्‍त मंत्री ने जीएसटी की सफलता का उल्‍लेख करते हुए यह भी कहा कि जीएसटी के फायदे को कई गुना बढ़ाने के लिए कर ढ़ांचे को अधिक सरल और उपयुक्‍त बनाते हुए उसका विस्‍तार शेष क्षेत्रों तक किया गया है।

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