गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
न्यायमूर्ति ए वाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दीं और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार रखते हुए अपने फैसले को सही ठहराया।
26 जुलाई 2008 को, अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हो गए थे।
महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने पालघर, ठाणे और पुणे और नासिक में बारिश के लिए…
प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘बिन्तांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया’…
इंडोनेशिया की राजकीय यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आज इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति…
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित समारोह में डूरंड कप…
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को ‘प्रगति’ (PRAGATI) नामक एक राष्ट्रीय पहल…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज घोषणा की कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर (आईआईएमबी) इंडोनेशिया…