भारत

गृह मंत्रालय ने आज आतंकवादी समूह सिख फॉर जस्टिस (SFJ) पर प्रतिबंध को पांच साल की अवधि के लिए और बढ़ा दिया

गृह मंत्रालय ने आज आतंकवादी समूह सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) पर प्रतिबंध को 10 जुलाई, 2024 से पांच साल की अवधि के लिए फिर से गैरकानूनी संगठन घोषित करते हुए बढ़ा दिया।

यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के अन्‍तर्गत की गई है। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह संगठन ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहा है जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हैं। सिख फॉर जस्टिस अमरीका-आधारित समूह है और इसे गुरपतवंत सिंह पन्नू संचालित करता है। पन्‍नू को भारत द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया था। राष्‍ट्रीय अन्‍वेषण अभिकरण ने सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ कई मामले दर्ज किए हैं।

Editor

Recent Posts

उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने ब्रह्म कुमारी के ओम शांति रिट्रीट सेंटर, गुरुग्राम के रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ किया

उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने आज गुरुग्राम में ब्रह्म कुमारी के ओम शांति रिट्रीट सेंटर (ओएसआरसी)…

15 घंटे ago

MNRE ने सतत उद्योग विकास को बढ़ावा देने के लिए सौर विनिर्माण तंत्र में संतुलित, सुविचारित वित्तपोषण का आह्वान किया

भारत ने अपनी स्थापित विद्युत क्षमता का 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त कर…

18 घंटे ago

प्रधानमंत्री मोदी ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर सशस्त्र बलों के प्रति आभार व्यक्त किया

प्रधानमंत्री मोदी ने आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों के बहादुर…

19 घंटे ago