गृह मंत्रालय ने आज आतंकवादी समूह सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) पर प्रतिबंध को 10 जुलाई, 2024 से पांच साल की अवधि के लिए फिर से गैरकानूनी संगठन घोषित करते हुए बढ़ा दिया।
यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के अन्तर्गत की गई है। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह संगठन ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहा है जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हैं। सिख फॉर जस्टिस अमरीका-आधारित समूह है और इसे गुरपतवंत सिंह पन्नू संचालित करता है। पन्नू को भारत द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया था। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ कई मामले दर्ज किए हैं।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने रेमन इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (अधिग्रहणकर्ता) द्वारा स्पीड जेवीको एस.ए.आर.एल. (टारगेट) की…
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में आर्मेनिया गणराज्य की नेशनल असेंबली के…
विनिर्माण क्षेत्र में स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने के लिए, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग…
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने विश्व स्तरीय बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के…
मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भीषण शीत लहर का…
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में…