पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक गैस के उत्पादन को विनियमित करने, आपूर्ति बनाए रखने, समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार घरेलू पाइपलाइन प्राकृतिक गैस आपूर्ति, परिवहन के लिए सीएनजी, एलपीजी उत्पादन, पाइपलाइन कंप्रेसर ईंधन और अन्य आवश्यक पाइपलाइन परिचालन आवश्यकता वाले क्षेत्रों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में प्राथमिकता दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि आपूर्ति को पिछले छह महीनों की औसत गैस खपत के 100 प्रतिशत परिचालन उपलब्धता के अधीन बनाए रखा जाएगा।
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