भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के नागरिकों के लिए वीज़ा-ऑन-अराइवल सुविधा का विस्तार करते हुए कोचीन, कालीकट और अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों को भी शामिल किया है। नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोच्चि हवाई अड्डों पर यह सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। यूएई के नागरिकों को अब भारत के नौ प्रमुख हवाई अड्डों पर यह सुविधा उपलब्ध होगी।
इस सुविधा का लाभ केवल वही नागरिक उठा सकते हैं जिन्होंने पहले भारतीय ई-वीज़ा या नियमित कागज़ी वीज़ा प्राप्त किया हो। योजना के तहत भारत आने वाले यूएई के नागरिक 60 दिनों तक भारत में रह सकते हैं। यह वीज़ा 60 दिनों की अवधि के भीतर दो बार आने की अनुमति देता है। आवेदकों के पास कम से कम छह महीने की वैधता वाला पासपोर्ट होना चाहिए। आवेदक से धन, आवास और वापसी या आगे की यात्रा का प्रमाण मांगा जा सकता है। यह वीज़ा सुविधा किसी भी ऐसे यूएई नागरिक के लिए उपलब्ध नहीं है जिसके माता-पिता या दादा-दादी पाकिस्तान में पैदा हुए हों या वहां के स्थायी निवासी हों। ऐसे यात्रियों को अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास या दुबई स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास के माध्यम से वीज़ा के लिए आवेदन करना होगा।
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