इराक की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इस कानून के उल्लंघन पर 7 वर्ष की कैद की सजा अनिवार्य रूप से दी जाएगी जिसे बढ़ाकर 15 वर्ष तक किया जा सकता है। नए कानून में लिंग परिवर्तन कराने पर भी 1 से 3 वर्ष तक की जेल का प्रावधान है।
अधिकारियों के अनुसार, सरकार ने यह कदम इराकी समाज में धार्मिक और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए उठाया है। समलैंगिक संबंध 130 देशों में मान्य है जबकि 60 देशों में इसे अपराध माना गया है।
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत एक ऐतिहासिक विकास में, एसआईजीएचटी योजना (मोड-2ए) के अंतर्गत…
उत्तराखण्ड के उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में कल खीरगंगा नदी पर बादल फटने के…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन-3 का उद्घाटन…
मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले कुछ दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया…
भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने आज रेपो दर को 5 दशमलव 5…
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड द्वारा जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के अधिग्रहण को…