इराक की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इस कानून के उल्लंघन पर 7 वर्ष की कैद की सजा अनिवार्य रूप से दी जाएगी जिसे बढ़ाकर 15 वर्ष तक किया जा सकता है। नए कानून में लिंग परिवर्तन कराने पर भी 1 से 3 वर्ष तक की जेल का प्रावधान है।
अधिकारियों के अनुसार, सरकार ने यह कदम इराकी समाज में धार्मिक और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए उठाया है। समलैंगिक संबंध 130 देशों में मान्य है जबकि 60 देशों में इसे अपराध माना गया है।
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत एक महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल करते हुए, 'एसीएमई क्लीनटेक सॉल्यूशंस…
अदन की खाड़ी में तैनात भारतीय नौसेना के स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस त्रिकंद ने 1 जुलाई…
भारत के कोयला आयात में अप्रैल 2026 में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। कुल…
भारतीय रेल ने माल ढुलाई क्षमता और परिचालन दक्षता को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए, दक्षिण…
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई, 2026 को दिल्ली-देहरादून…
उत्तर प्रदेश में मानसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है…