झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी-सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है।
झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी-सीजीएल और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी को आगामी सात सितंबर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि विज्ञापन और नियुक्तियों को अचानक रद्द करने का सरकारी फैसला नियमों के अनुकूल नहीं है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई पंद्रह सितंबर तय की है। इससे पहले कल जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगायी थी।
संशोधित ढांचे के अंतर्गत 20 अगस्त 2026 तक कुल 29 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव प्राप्त…
अमरीका ने क्यूबा की निर्माण, खनन और धातु क्षेत्रों से जुड़ी नौ सरकारी कम्पनियों पर…
सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों…
भारत और ब्राजील ने दूरसंचार और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी-आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने…
गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल-एसएसबी मुख्यालय…
केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने आज चेन्नई की जल आपूर्ति और स्वच्छता…