झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी-सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है।
झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी-सीजीएल और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी को आगामी सात सितंबर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि विज्ञापन और नियुक्तियों को अचानक रद्द करने का सरकारी फैसला नियमों के अनुकूल नहीं है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई पंद्रह सितंबर तय की है। इससे पहले कल जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगायी थी।
एनसीआर और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने धान की पराली…
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने ‘मेबैक एशिया होल्डिंग्स II प्राइवेट लिमिटेड’ द्वारा ‘सहृदय हेल्थ केयर…
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने इंटीग्रेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा यूनिवर्सल न्यूट्रीसाइंस प्राइवेट लिमिटेड (यूएनएस) की…
इस्राइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर आज पश्चिम एशिया…
केंद्रीय रसायन और उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जे. पी. नड्डा ने आज…
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में नुआखाई महोत्सव के अवसर पर आयोजित ‘सेवा…