झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी-सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है।
झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी-सीजीएल और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी को आगामी सात सितंबर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि विज्ञापन और नियुक्तियों को अचानक रद्द करने का सरकारी फैसला नियमों के अनुकूल नहीं है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई पंद्रह सितंबर तय की है। इससे पहले कल जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगायी थी।
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