वित्त मंत्रालय ने दिनांक 24.01.2025 की अधिसूचना संख्या एफ. सं. एफएक्स-1/3/2024-पीआर के माध्यम से पात्र केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) अधिसूचित की थी। वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने स्पष्ट किया है कि एनपीएस के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों और पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यूपीएस चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 है। सभी पात्र कर्मचारियों से आग्रह है कि वे अंतिम समय में आने वाली किसी भी कठिनाई से बचने और अपने अनुरोधों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए समय सीमा से पहले ही अपना विकल्प चुन लें। जो कर्मचारी एनपीएस में बने रहना चाहते हैं, वे इस तिथि के बाद यूपीएस नहीं चुन सकते।
इसके अलावा, डीएफएस ने दिनांक 25.08.2025 को एक कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/3/2024-पीआर जारी किया है, जिसमें केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए एकमुश्त, एकतरफा स्विच सुविधा शुरू की गई है, जिन्होंने पहले ही यूपीएस का विकल्प चुना है, जिससे उन्हें निर्दिष्ट शर्तों के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में वापस लौटने की अनुमति मिलती है:
इस पहल का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय सुरक्षा की योजना बनाने में सूचित विकल्प प्रदान करना है। यूपीएस चुनकर, कर्मचारी बाद में एनपीएस में स्विच करने का विकल्प बरकरार रख सकते हैं।
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