भारत

लोकसभा अध्यक्ष ने नए आपराधिक कानूनों पर ICPS द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 83 देशों के 135 प्रतिभागियों को संबोधित किया

लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कहा कि तीन नए आपराधिक कानून सदन और स्थायी समिति में विस्तृत विचार-विमर्श और जनभागीदारी के बाद पारित किए गए हैं। इन कानूनों के विषय में जानकारी देने के लिए संसद भवन परिसर में संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान (आईसीपीएस) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 83 दूतावासों के 135 राजनयिकों /पदाधिकारियों को सम्बोधित करते हुए ओम बिरला ने कहा कि तीनों नए आपराधिक कानून समकालीन समाज की चुनौतियों और आशाओं के अनुरूप हैं।

श्री बिरला ने कहा कि टेक्नोलॉजी और अपराधों के स्वरुप में आए बदलावों के अनुरूप इन कानूनों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत का कानून अंतिम व्यक्ति को न्याय का अधिकार देता है और आम जनता न्यायाधीश को भगवान के रूप में देखती है। उन्होंने आगे कहा कि न्याय पर जनता का अति विश्वास है, जो 75 वर्षों की यात्रा में और अधिक मज़बूत हुआ है। उन्होंने कहा कि आज के वैश्विक माहौल में एक दूसरे के देशों के कानूनी ढांचे और मूल्यों को समझना बहुत जरूरी है। इससे राजनयिक दक्षता और राष्ट्रों के बीच आपसी समझ बढ़ती है। ओम बिरला ने कार्यक्रम में भाग ले रहे भारत में कार्यरत विभिन्न देशों के राजनयिकों को सुझाव दिया कि वे भारत के लीगल स्ट्रक्चर, संसद की कार्यवाही, और भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम की समझ रखें ।

ओम बिरला ने कहा कि पिछले 75 वर्षों में हमारी विधायी प्रक्रिया में जनता का विश्वास लगातार बढ़ा है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती और शासन की बढ़ती जवाबदेही को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि विधायी कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशिता के प्रति प्रतिबद्धता से यह विकास हुआ है। विधिनिर्माताओं ने समाज की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार काम किया है, अधिकारों की रक्षा करने वाले, न्याय को बढ़ावा देने वाले और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने वाले कानून बनाए हैं। उन्होंने कहा कि यह बढ़ा हुआ विश्वास एक स्वस्थ लोकतंत्र को रेखांकित करता है। उन्होंने इन कानूनों में समाहित लैंगिक समानता को देश की व्यवस्था का आधार और संविधान की मूल अवधारणा बताया और कहा कि यह विशेषता दुनिया को मार्गदर्शन देती है ।

यह विचार व्यक्त करते हुए कि भारतीय कानून सदैव देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को प्रतिबिंबित करते हैं, उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा से ही अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान किया है और मानवाधिकारों का प्रबल पक्षधर रहा हैं। उन्होंने कहा कि भारत की यह प्रतिबद्धता सुनिश्चित करती है कि कानून प्रत्येक नागरिक की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता को बनाए रखने के लिए बनाए जाएं । लैंगिक समानता, पर्यावरण संरक्षण से लेकर सामाजिक कल्याण और भेदभाव विरोधी प्रगतिशील नीतियों तक, भारतीय कानून सशक्तिकरण के साधन के रूप में काम करते हैं। भारत के मज़बूत आर्बिट्रेशन सिस्टम का उल्लेख करते हुए श्री बिरला ने कहा कि आर्बिट्रेशन भारत की विरासत है जिसे प्राचीन काल से ही लोग अपनाते और मानते आए हैं।

इस अवसर पर भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया।

Editor

Recent Posts

रूस असैन्‍य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार: डॉ. एस. जयशंकर

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी…

9 घंटे ago

भारतीय ध्वज वाले दो एलपीजी जहाज जग वसंत और पाइन गैस ने आज शाम होर्मुज जलडमरूमध्य को पार किया

भारतीय ध्वज वाले दो एलपीजी जहाज जग वसंत और पाइन गैस ने आज शाम होर्मुज…

9 घंटे ago

पश्चिम एशिया में व्यापार व्यवधानों के बीच निर्यातकों को समर्थन देने के लिए सरकार ने RoDTEP दरों और मूल्य सीमाओं को बहाल किया

पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों के कारण मार्ग और पारगमन के तरीकों में बदलाव…

9 घंटे ago

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक इमारत गिरने की दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक इमारत गिरने की दुर्घटना…

9 घंटे ago

श्रीलंका के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की

श्रीलंका की संसद में अवसंरचना और मामलों की संसदीय निगरानी समिति के अध्यक्ष एस. एम.…

9 घंटे ago