खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण-(FSSAI) ने एक परामर्श जारी कर बताया कि दुग्ध उत्पादकों और विक्रेताओं को अपना खाद्य व्यवसाय शुरू करने से पहले अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। यह निर्देश उनके लिए है जो डेयरी सहकारी समितियों के सदस्य नहीं हैं। परामर्श में नियामक ने कहा है कि कुछ दुग्ध उत्पादक और विक्रेता बिना पंजीकरण या खाद्य व्यवसाय गतिविधियों के लिए लाइसेंस के बिना काम कर रहे हैं। FSSAI ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी विशेष पंजीकरण अभियान चलाने का निर्देश दिया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी दुग्ध उत्पादकों और विक्रेताओं के पास आवश्यक एफएसएसएआई पंजीकरण प्रमाण पत्र या लाइसेंस हो।
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