वित्त मंत्रालय ने सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम-2018 में संशोधन को अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत सार्वजनिक भविष्य निधि-पीपीएफ खातों के लिए नामित व्यक्तियों में किसी तरह के बदलाव पर लगने वाला शुल्क हटाया गया है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम-2018 में गजट अधिसूचना के माध्यम से आवश्यक बदलाव कर दिये गये हैं। अधिसूचना के अनुसार नामित व्यक्ति का नाम हटाने या बदलने पर लगने वाला 50 रूपये का शुल्क हटा दिया गया है। यह संशोधन दो अप्रैल से लागू हो गया है।
इंडोनेशिया में आज जावा सागर में खराब मौसम के कारण 240 से अधिक यात्रियों वाली…
विश्व स्वास्थ्य संगठन- डब्ल्यूएचओ ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान ब्रिक्स देशों द्वारा स्वीकार…
दो दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गया। इस दौरान महत्वपूर्ण…
तीन दिवसीय ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 आज नई दिल्ली में शुष्क-भूमि कृषि के लिए समाधानों में…
18वां ब्रिक्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिनों…
सऊदी अरब ने कहा है कि ड्रोन हमले के एक दिन बाद उसने देश भर…