भारत

वित्‍त मंत्रालय ने सरकारी बचत संवर्धन सामान्‍य नियम-2018 में संशोधन को अधिसूचित किया

वित्‍त मंत्रालय ने सरकारी बचत संवर्धन सामान्‍य नियम-2018 में संशोधन को अधिसूचित कर दिया है। इस‍के तहत सार्वजनिक भविष्‍य निधि-पीपीएफ खातों के लिए नामित व्‍यक्तियों में किसी तरह के बदलाव पर लगने वाला शुल्‍क हटाया गया है। वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारामन ने आज एक सोशल मीडिया पोस्‍ट में बताया कि सरकारी बचत संवर्धन सामान्‍य नियम-2018 में गजट अधिसूचना के माध्‍यम से आवश्‍यक बदलाव कर दिये गये हैं। अधिसूचना के अनुसार नामित व्‍यक्ति का नाम हटाने या बदलने पर लगने वाला 50 रूपये का शुल्‍क हटा दिया गया है। यह संशोधन दो अप्रैल से लागू हो गया है।

Editor

Recent Posts

झारखंड में छह शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्‍मसमर्पण

झारखंड सरकार की ‘नई दिशा-नई पहल’ नक्सल विरोधी अभियान के तहत आज बड़ी सफलता मिली।…

2 घंटे ago

दक्षिणी जापान में 7.1 तीव्रता का भूंकप आया, सूनामी की चेतावनी जारी

दक्षिणी जापान में आज एक शक्तिशाली भूकंप आया है। जापान की मौसम एजेंसी ने बताया…

2 घंटे ago

सरकार ने अठारह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में ई-ज़ीरो एफआईआर दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की

सरकार ने अठारह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में ई-ज़ीरो…

2 घंटे ago

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) के लिए दो महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों का अनावरण किया

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) के लिए दो महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों…

2 घंटे ago