संसद का मॉनसून सत्र 2025 सोमवार के दिन 21 जुलाई, 2025 को प्रारंभ हुआ था और यह 21 अगस्त, 2025 को बृहस्पतिवार के दिन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस सत्र में 32 दिनों में 21 बैठकें हुईं।
सत्र के दौरान लोकसभा में 14 विधेयक पेश किये गये। लोकसभा द्वारा 12 विधेयक पारित किये गये और राज्यसभा ने कुल 15 विधेयक पारित किये हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा कुल 15 विधेयक पारित किये गये। इसके अलावा, लोकसभा में एक विधेयक वापस ले लिया गया।
पहलगाम में आतंकवादी हमले के खिलाफ की गई कार्रवाई में भारत के सशक्त, सफल एवं निर्णायक ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर 28 और 29 जुलाई को लोकसभा में तथा 29 व 30 जुलाई, 2025 को राज्यसभा में विशेष चर्चा हुई। इस दौरान लोक सभा में 18 घंटे 41 मिनट तक चर्चा हुई, जिसमें 73 सदस्यों ने भाग लिया और प्रधानमंत्री ने इसका उत्तर दिया। राज्य सभा में कुल 16 घंटे 25 मिनट तक चर्चा की गई, जिसमें 65 सदस्य शामिल हुए और गृह मंत्री ने इसका जवाब दिया।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 356(4) के तहत 13 अगस्त, 2025 से छह महीने की अवधि के लिए मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन के विस्तार हेतु अनुमोदन मांगने वाला वैधानिक संकल्प 30.07.2025 को लोकसभा में और 05.08.2025 को राज्यसभा में स्वीकार किया गया था।
वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर राज्य के बजट पर सामान्य चर्चा; और वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर राज्य हेतु अनुदानों की मांगों पर 07.08.2025 को लोक सभा में चर्चा की गई। मांगों पर पूर्ण मतदान हुआ और संबंधित विनियोग विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, उस पर विचार किया गया तथा उसे पारित कर दिया गया। राज्य सभा में, मणिपुर राज्य के लिए 2025-26 के बजट पर सामान्य चर्चा; तथा मणिपुर विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2025 पर चर्चा की गई और विधेयक को 11.08.2025 को वापस कर दिया गया।
जुलाई 2024 के बजट सत्र में सरकार ने घोषणा की थी कि आयकर अधिनियम, 1961 की समयबद्ध व्यापक समीक्षा की जाएगी ताकि अधिनियम को संक्षिप्त, सुस्पष्ट, पढ़ने और समझने में आसान बनाया जा सके। तदनुसार, आयकर विधेयक, 2025 को 13.02.2025 को लोकसभा में पेश किया गया और इसे जांच के लिए प्रवर समिति को भेज दिया गया। रिपोर्ट 21.07.2025 को लोकसभा में प्रस्तुत की गई। प्रवर समिति की लगभग सभी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गईं। इसके अतिरिक्त, हितधारकों से ऐसे परिवर्तनों के बारे में सुझाव प्राप्त हुए, जो प्रस्तावित कानूनी अर्थ को अधिक सटीक रूप से व्यक्त करेंगे। प्रारूपण की प्रकृति, वाक्यांशों के संरेखण, परिणामी परिवर्तनों और परस्पर-संदर्भन में भी सुधार किए गए थे। इसलिए, प्रवर समिति की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने आयकर विधेयक, 2025 को वापस लेने का निर्णय लिया है। परिणामस्वरूप, आयकर (संख्या 2) विधेयक, 2025 को 11.08.2025 को लोक सभा द्वारा प्रस्तुत, विचारित और पारित किया गया तथा 12.08.2025 को राज्य सभा द्वारा वापस कर दिया गया।
राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 भी पारित किया गया, जिसका उद्देश्य खेलों के विकास और संवर्धन, खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी उपायों, सुशासन के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों, ओलंपिक व खेल कार्यक्रमों की नैतिकता एवं निष्पक्ष खेल, ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों तथा स्थापित कानूनी मानकों पर आधारित नैतिक व्यवस्थाओं का प्रावधान करना है। इसके अलावा इसका उद्देश्य खेल संबंधी शिकायतों व खेल विवादों का एकीकृत, न्यायसंगत एवं प्रभावी तरीके से समाधान करना और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक मामलों का समाधान करना है।
ऑनलाइन गेमिंग विज्ञापन और विनियमन विधेयक, 2025 पारित किया गया, जिसका उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स, शैक्षिक खेल व सामाजिक गेमिंग सहित ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को बढ़ावा देना तथा विनियमित करना है; इस क्षेत्र के समन्वित नीति समर्थन, रणनीतिक विकास और नियामक निरीक्षण के लिए एक प्राधिकरण की नियुक्ति का प्रावधान करना है; किसी भी कंप्यूटर संसाधन, मोबाइल डिवाइस या इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश, संचालन, सुविधा, विज्ञापन, प्रचार तथा भागीदारी को प्रतिबंधित करना है, विशेष रूप से जहां ऐसी गतिविधियां राज्य की सीमाओं के पार या विदेशी अधिकार क्षेत्र से संचालित होती हैं; ऐसे खेलों के प्रतिकूल सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक एवं गोपनीयता संबंधी प्रभावों से व्यक्तियों, विशेष रूप से युवाओं और कमजोर आबादी की रक्षा करना; डिजिटल प्रौद्योगिकियों का जिम्मेदार उपयोग सुनिश्चित करना; सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना व सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना; वित्तीय प्रणालियों की अखंडता एवं राज्य की सुरक्षा तथा संप्रभुता की रक्षा करना; सार्वजनिक हित में एक समान, राष्ट्रीय स्तर का कानूनी ढांचा स्थापित करना; और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों से निपटना है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के पांच विधेयक अर्थात् (i) लदान विधेयक, 2025, (ii) समुद्र द्वारा माल ढुलाई विधेयक, 2025, (iii) तटीय पोत परिवहन विधेयक, 2025, (iv) व्यापारिक जहाजरानी विधेयक, 2025 और (v) भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025 सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए।
दो विधेयक, अर्थात् (i) दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025; तथा (ii) जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025, क्रमशः व्यापार करने में आसानी एवं जीवन जीने में आसानी के लिए लोकसभा में पेश किए गए थे, जिन्हें लोकसभा की एक प्रवर समिति को भेज दिया गया था।
तीन विधेयक अर्थात् (i) संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025; (ii) केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025; तथा (iii) जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 को 20.08.2025 को लोकसभा में पेश किया गया था। इन्हें दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को भेजा गया था, जिसमें प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद में एक मंत्री और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद में एक मंत्री को हटाने का प्रावधान करना है, जो गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं, जो 5 साल या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय हैं और गिरफ्तार किए गए हैं अथवा 30 दिनों से अधिक समय तक हिरासत में हैं, ताकि संवैधानिक नैतिकता तथा उन पर सौंपे गए लोगों के विश्वास को बहाल किया जा सके।
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री – 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष चर्चा भी 18.08.2025 को लोकसभा में शुरू की गई थी, लेकिन सदन में लगातार व्यवधान के कारण चर्चा पूरी नहीं हो सकी।
लोक सभा में प्रस्तुत विधेयकों, प्रवर समिति को भेजे गए विधेयकों, संयुक्त समिति को भेजे गए विधेयकों, लोक सभा/राज्य सभा द्वारा पारित विधेयकों तथा दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की सूची अनुलग्नक में संलग्न है।
पूरे सत्र के दौरान दोनों सदनों में लगातार व्यवधान देखा गया और इस प्रकार, लोकसभा की उत्पादकता लगभग 31% और राज्यसभा की लगभग 39% रही। इस सत्र के दौरान उपलब्ध कुल 120 घंटों में से लोकसभा में केवल 37 घंटे चर्चा हो सकी और राज्यसभा में केवल 41 घंटे 15 मिनट चर्चा हुई।
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