सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को नीट-पीजी 2025 की परीक्षा तीन अगस्त को एक ही पाली में आयोजित करने की अनुमति दे दी है। इससे पहले यह परीक्षा 15 जून को निर्धारित थी, लेकिन बोर्ड ने परीक्षा आयोजित करने के लिए दो महीने से अधिक समय की मांग की थी।
सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नीट-पीजी 2025 की परीक्षा आयोजित करने के लिए बोर्ड को इसके बाद और समय नहीं दिया जाएगा।
पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता…
जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का क्षेत्रीय…
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित कृषि भवन, में उच्चस्तरीय…
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राजपत्र अधिसूचना जीएसआर 927 (ई) दिनांक 29 दिसंबर 2025…
21 जून को निर्धारित राष्ट्रीय प्रवेश और पात्रता परीक्षा-नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को देखते…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ स्लोवाकिया के व्यापार और…