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विदेश मंत्रालय का नया नियम, बच्चों का पासपोर्ट अब पांच साल तक मान्य

विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम, 2026 अधिसूचित किया है। इसके तहत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से पांच वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी, वही मान्य होगी।

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