राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने 13 अक्टूबर, 2024 को पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर में नगर निगम द्वारा संचालित पार्क में एक ओपन-एयर जिम में मशीन का एक हिस्सा गिरने से चार वर्षीय बच्चे की मृत्यु मामले में एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है। मौके पर उपस्थित लोगों ने उपकरण के नट-बोल्ट ढीले होने के कारण दुर्घटना होने की आशंका व्यक्त की थी।
आयोग ने पाया है कि मीडिया रिपोर्ट यदि सत्य है, तो सार्वजनिक पार्क में स्थापित उपकरणों की देखभाल में अधिकारियों द्वारा कथित लापरवाही के कारण मानवाधिकारों के उल्लंघन का यह एक गंभीर विषय है। यह घटना दिल्ली में स्थानीय सरकारी निकायों द्वारा शासित, प्रबंधित और रखरखाव किए जाने वाले अन्य सार्वजनिक पार्कों में उपकरणों की स्थिति के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा करती है। आयोग ने मुख्य सचिव, एनसीटी दिल्ली सरकार, उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), आयुक्त, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और सचिव, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अधिकारियों से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने संबंधी जानकारी भी मांगी गई है।
रिपोर्ट में अधिकारियों से दिल्ली में उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक पार्कों में लगे झूलों और जिम उपकरणों आदि के रखरखाव और सुरक्षा ऑडिट की स्थिति भी मांगी गई है। आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से इस विषय पर अपनी टिप्पणी देने के साथ ही इस मामले में की जा रही पुलिस जांच की स्थिति भी बताने को कहा।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मीडिया में प्रकाशित उस खबर पर संज्ञान लिया है, जिसमें…
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