भारत

अगली सुनवाई तक वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 के तहत वक्फ बोर्ड या केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने आज केंद्र सरकार के इस आश्वासन को दर्ज किया कि अगली सुनवाई तक वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 के तहत वक्फ बोर्ड या केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने न्यायमूर्ति संजय कुमार और के.वी. विश्वनाथन के साथ महाधिवक्‍ता तुषार मेहता के इस आश्वासन पर भी गौर किया कि मौजूदा वक्फ संपत्तियों की स्थिति, जिसमें “उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ” के रूप में वर्गीकृत संपत्तियां भी शामिल हैं, फिलहाल अपरिवर्तित रहेंगी।

न्‍यायालय ने केंद्र को वक्फ अधिनियम, 1995 में हाल ही में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली और रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं के समूह पर सात दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

याचिकाओं की बड़ी संख्या के कारण, पीठ ने याचिकाकर्ताओं से सुनवाई के लिए पांच प्रमुख मामलों की पहचान करने को कहा है। इस मामले की सुनवाई अब 5 मई को होगी।

Editor

Recent Posts

नेपाल बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्‍तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए NDRF की टीमें तैनात

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) ने कहा कि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से बिहार…

7 घंटे ago

सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता के लिए बफर स्टॉक से बिक्री शुरू की

सरकार ने आने वाले महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी कीमतों…

7 घंटे ago

भारत ने नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों की तलाश और बचाव अभियान तेज किया

भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें…

7 घंटे ago

प्रधानमंत्री मोदी 29 अगस्त को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्‍तान की चार दिन की यात्रा पर रवाना होंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्‍तान की चार दिन की यात्रा पर रवाना…

7 घंटे ago

नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 270 हो गई है और हजारों लोग लापता

नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 270 हो गई है और…

7 घंटे ago