पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को शनिवार को कथित भ्रष्टाचार के दो मामलों में राष्ट्र प्रमुख के रूप में अभियोजन से छूट मिल गई। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा उनके खिलाफ पार्क लेन और तोशाखाना मामले दर्ज किए गए थे।
इस्लामाबाद स्थित जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश नासिर जावेद राणा मामलों की सुनवाई कर रहे थे। ‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की खबर के अनुसार 68 वर्षीय जरदारी ने दो मामलों में छूट अनुरोध किया था। न्यायाधीश ने राष्ट्रपति की याचिका पर एक लिखित निर्णय जारी किया और उनके खिलाफ सभी कार्यवाही रोक दी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति का जायजा…
झारखंड में भी पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश के बाद कई हिस्सों में बाढ़…
बिहार में पटना और कई अन्य जिलों में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा…
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से…
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई/आयोग) ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 27 के तहत दिनांक…