पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को शनिवार को कथित भ्रष्टाचार के दो मामलों में राष्ट्र प्रमुख के रूप में अभियोजन से छूट मिल गई। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा उनके खिलाफ पार्क लेन और तोशाखाना मामले दर्ज किए गए थे।
इस्लामाबाद स्थित जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश नासिर जावेद राणा मामलों की सुनवाई कर रहे थे। ‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की खबर के अनुसार 68 वर्षीय जरदारी ने दो मामलों में छूट अनुरोध किया था। न्यायाधीश ने राष्ट्रपति की याचिका पर एक लिखित निर्णय जारी किया और उनके खिलाफ सभी कार्यवाही रोक दी।
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