रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे (संशोधन) विधेयक-2024 आज लोकसभा में पेश किया। विधेयक में रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधन का प्रावधान है। विधेयक पेश करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि इस विधेयक से रेलवे बोर्ड की शक्ति बढ़ेगी और रेलवे की दक्षता में सुधार होगा। विधेयक में भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 के प्रस्तावों को रेलवे अधिनियम, 1989 में शामिल करके कानूनी ढांचे को सरल बनाने का प्रस्ताव है। यह विधेयक रेलवे बोर्ड के गठन और संरचना के प्रावधानों को रेलवे अधिनियम, 1989 में उपयुक्त रूप से शामिल करके भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 को निरस्त करने का प्रयास है।
भगवान बुद्ध के पवित्र देवनीमोरी अवशेष आज श्रीलंका से भारत वापस लाए गए। ये अवशेष…
निर्वाचन आयोग ने असम में विशेष संशोधन– एसआर 2026 की कल अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित…
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नैतिक आधार पर यह निर्णय लिया है कि वे विपक्ष…
सरकार ने कहा है कि भारत उन देशों से कच्चे तेल का आयात जारी रखेगा…
आयुर्वेद को स्वास्थ्य बीमा इकोसिस्टम की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक अहम कदम…
भारत की महालेखा नियंत्रक (सीजीए) टीसीए कल्याणी ने आज नई दिल्ली के महालेखा नियंत्रक भवन…