रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे (संशोधन) विधेयक-2024 आज लोकसभा में पेश किया। विधेयक में रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधन का प्रावधान है। विधेयक पेश करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि इस विधेयक से रेलवे बोर्ड की शक्ति बढ़ेगी और रेलवे की दक्षता में सुधार होगा। विधेयक में भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 के प्रस्तावों को रेलवे अधिनियम, 1989 में शामिल करके कानूनी ढांचे को सरल बनाने का प्रस्ताव है। यह विधेयक रेलवे बोर्ड के गठन और संरचना के प्रावधानों को रेलवे अधिनियम, 1989 में उपयुक्त रूप से शामिल करके भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 को निरस्त करने का प्रयास है।
केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को वित्त मंत्रालय, भारत…
रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और केन्या की रक्षा मंत्रिमंडल सचिव (रक्षा मंत्री) रोसलिंडा सोइपन…
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में सुरक्षा बलों के…
मौसम विभाग ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश के…
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है, जिसमें कहा…
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज नई दिल्ली में भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के राष्ट्रीय छात्र…