सर्वोच्च न्यायालय ने संभल की स्थानीय अदालत से कहा है कि वह चंदौसी में शाही जामा मस्जिद के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई तब तक न करे, जब तक कि सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई नहीं हो जाती। सर्वोच्च न्यायालय ने मस्जिद समिति को इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने को कहा है।
न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि मस्जिद का सर्वेक्षण करने वाले एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा जाए और इसे बीच में न खोला जाए।
न्यायालय मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें 19 नवंबर को पारित स्थानीय न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। स्थानीय न्यायालय ने एडवोकेट कमिश्नर को मस्जिद का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था।
निर्वाचन आयोग ने बताया है कि बिहार से 99.11 प्रतिशत मतदाताओं से दस्तावेज प्राप्त हो…
अमरीका ने भारत से होने वाले आयात पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाने का…
भारत सरकार और विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) ने आज एक आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर…
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) परिषद की 56वीं बैठक 25 अगस्त 2025 को आईआईटी दिल्ली में…
रेल मंत्रालय और एनटीपीसी ने 25 अगस्त 2025 को नोएडा स्थित पावर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में…
केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने सोमवार…