भारत

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को चार सप्ताह के भीतर राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने आज महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को चार सप्ताह के भीतर राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित मुकदमे के कारण राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव वर्ष 2022 से रूके हुए थे।

न्‍यायमूर्ति सूर्यकांत और न्‍यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी आरक्षण के अनुसार होंगे जो जुलाई 2022 में बंठिया आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले मौजूद थे।

पीठ ने स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न कराने के लिए समयसीमा तय की और राज्य पैनल को चार महीने की अवधि के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने को कहा।

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने अपने आदेश में कहा कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के लिए संवैधानिक जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए।

Editor

Recent Posts

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दीं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दीं। उन्‍होंने…

6 घंटे ago

केंद्र ने खाद्य तेल डेटा अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए वनस्पति तेल उत्पाद, उत्पादन और उपलब्धता (विनियमन) आदेश, 2011 में संशोधन किया

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य एवं सार्वजनिक…

8 घंटे ago

मेरा युवा भारत (माई भारत) प्लेटफॉर्म ने तिरंगा प्रश्नोत्तरी की घोषणा की

देशभक्ति को प्रोत्साहन देने और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए…

10 घंटे ago

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित आईसीएआर पूसा में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय…

10 घंटे ago