सर्वोच्च न्यायालय ने आज महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को चार सप्ताह के भीतर राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित मुकदमे के कारण राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव वर्ष 2022 से रूके हुए थे।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी आरक्षण के अनुसार होंगे जो जुलाई 2022 में बंठिया आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले मौजूद थे।
पीठ ने स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न कराने के लिए समयसीमा तय की और राज्य पैनल को चार महीने की अवधि के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने को कहा।
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के लिए संवैधानिक जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान…
उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन आज झारखंड के रांची स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) के 15वें वार्षिक…
भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (डॉट) के अंतर्गत आने वाले प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास…
राजकोट स्थित आरके विश्वविद्यालय में “विकसित भारत युवा संवाद” प्रेरक सत्र का आयोजन किया गया,…
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तेलंगाना में एनएच-167 के गुडबेलूर से महबूबनगर खंड को चार…
पश्चिम एशिया में, वर्ष 2014 से यमन की राजधानी सनआ पर नियंत्रण रखने वाले हौसी…