सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति ‘घोटाले’ से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में शुक्रवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत दी।
शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को मामले के संबंध में सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति भुइयां ने केजरीवाल को नियमित जमानत देने के संबंध में न्यायमूर्ति सूर्यकांत से सहमति जताई। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं थी और जांच के उद्देश्य से किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कोई बाधा प्रतीत नहीं होती, जो पहले से ही किसी अन्य मामले में हिरासत में हो।
बहुप्रतीक्षित नए कोटा एयरपोर्ट का भूमि पूजन शनिवार को शंभुपुरा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला,…
भारतीय नौसेना का पाल प्रशिक्षण जहाज आईएनएस तरंगिणी 06 मार्च 2026 को श्रीलंका नौसेना के…
मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ, तटीय आंध्र प्रदेश और गुजरात में लू…
संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण, 9 मार्च से शुरू होगा। सत्र के पहले…
नेपाल में बालेंद्र शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आम चुनाव में प्रचंड जीत की ओर…
पश्चिम एशिया में सैन्य संघर्ष के आठवें दिन भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अमरीका-इस्राएल…