सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश में धार जिले की विवादित भोजशाला-कमल मौला मस्जिद में कल बसंत पंचमी के अवसर पर हिंदू समुदाय को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा अर्चना करने की अनुमति दे दी है, जबकि मुसलमानों को दोपहर एक से तीन बजे तक नमाज अदा करने की इजाजत दी गई है। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि नमाज अदा करने आने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों की सूची जिला प्रशासन को दी जाए। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने दोनों पक्षों से आपसी सद्भाव बनाए रखने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन को प्रार्थना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इससे पहले दोनों पक्षों ने भोजशाला परिसर में धार्मिक गतिविधियों के लिए अनुमति मांगी थी।
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