सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग- यूजीसी के उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता सर्वधन नियम-2026 को स्थगित करने का आदेश दिया। न्यायालय ने नियमों पर कुछ आपत्तियां व्यक्त कीं, जिन्हें सामान्य वर्ग के प्रति भेदभावपूर्ण बताया गया। न्यायालय ने सुझाव दिया कि प्रतिष्ठित न्यायविदों की एक समिति द्वारा नियमों की समीक्षा की जानी चाहिए।
भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ 2026 के विनियमों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली तीन रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। न्यायालय ने याचिकाओं पर केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को नोटिस जारी कर इसका जवाब 19 मार्च को देने को कहा है। न्यायालय ने आदेश दिया कि इस बीच 2012 के यूजीसी विनियम लागू रहेंगे।
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