सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि तकनीकी कंपनियां डेटा साझाकरण के नाम पर नागरिकों के निजता के अधिकार से खिलवाड़ नहीं कर सकतीं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग-सीसीआई के आदेश के खिलाफ मेटा और व्हाट्सएप की अपीलों की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उन पर कड़ी फटकार लगाई। आयोग ने उनकी निजता की नीति को लेकर 213 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया था।
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