सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (जेसीसीएसपीई) में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार, झारखंड सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए मामले की जांच राज्य से सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है।
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