सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में नौकरियों और दाखिले में 65 प्रतिशत जाति आधारित आरक्षण को रद्द करने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायालय ने बिहार सरकार की ओर से दायर अपीलों पर नोटिस भी जारी किया है, जिन पर सितंबर में सुनवाई की जाएगी।
पिछले महीने पटना उच्च न्यायालय ने पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों और राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिले के लिए आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ा कर 65 प्रतिशत करने की बिहार सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया था।
भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 27/2026-27 दिनांक 5 अगस्त, 2026 और संबंधित सार्वजनिक सूचना संख्या…
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों…
झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित…
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने चांदीपुरा वायरस रोग (सीएचपीवी) के प्रकोप से निपटने…
पाकिस्तान से आयात पर भारत के लगाए गए प्रतिबंध को दरकिनार करने के प्रयासों पर…
भारतीय रिजर्व बैंक-आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान…