सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में नौकरियों और दाखिले में 65 प्रतिशत जाति आधारित आरक्षण को रद्द करने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायालय ने बिहार सरकार की ओर से दायर अपीलों पर नोटिस भी जारी किया है, जिन पर सितंबर में सुनवाई की जाएगी।
पिछले महीने पटना उच्च न्यायालय ने पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों और राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिले के लिए आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ा कर 65 प्रतिशत करने की बिहार सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया था।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई भीषण अग्निकांड में हुई जानमाल…
राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर यात्रा को सुगम बनाने और सुविधाओं की उपलब्धता को बढ़ाने…
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (डीआईसी) के डिजिटल इंडिया भाषिणी…
हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से हाल ही में प्राप्त मानव कंकाल अवशेषों को भारतीय…
फीफा विश्वकप-2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में…
मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया…