सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में नौकरियों और दाखिले में 65 प्रतिशत जाति आधारित आरक्षण को रद्द करने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायालय ने बिहार सरकार की ओर से दायर अपीलों पर नोटिस भी जारी किया है, जिन पर सितंबर में सुनवाई की जाएगी।
पिछले महीने पटना उच्च न्यायालय ने पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों और राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिले के लिए आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ा कर 65 प्रतिशत करने की बिहार सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया था।
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