सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देनी वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से 17 मई तक जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने शुरू में मामले की सुनवाई 20 मई को सूचीबद्ध की थी लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि तब तक चुनाव खत्म हो जाएगा और अगर मामले में लंबी तारीख दी गई तो वह (सोरेन) पक्षपात का शिकार होंगे, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई 17 मई के लिए निर्धारित कर दी।
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