भारत

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के कांवड यात्रा मार्ग पर दुकानदारो को नाम प्रदर्शित करने के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटलों, ढाबों और खान पान की दुकानों पर मालिक का नाम लिखने के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के आदेश पर आज रोक लगा दी है। न्‍यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और एस वी एन भट्टी की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए दोंनो राज्य सरकारों से शुक्रवार तक इस बारे में जवाब दाखिल करने को कहा है।

हालाँकि, पीठ ने कहा कि होटलों में किस प्रकार का भोजन परोसा जा रहा है इसकी जानकारी होटल मालिकों को देनी होगी। इससे पहले, 18 जुलाई को मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिया था, जिसमें कांवड मार्ग पर पडने वाले सभी होटलों और ढाबा मालिकों को अपने नाम का बोर्ड लगाने को कहा गया था। अगले ही दिन 19 जुलाई को इस निर्देश को उत्‍तर प्रदेश और उत्‍तराखंड के सभी जिलों में लागू कर दिया गया।

Editor

Recent Posts

खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने एसएआई एनसीओई गांधीनगर में एकीकृत खेल अवसंरचना सुविधाओं का उद्घाटन किया

गांधीनगर: केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज एसएआई एनसीओई गांधीनगर…

7 घंटे ago

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे…

8 घंटे ago

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की

विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई…

9 घंटे ago

फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 75वें संस्करण में आज देशभर में 8,000 से अधिक स्थानों पर भारी भागीदारी देखी गई

फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 75वें संस्करण में आज देशभर में 8,000 से अधिक…

9 घंटे ago