सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटलों, ढाबों और खान पान की दुकानों पर मालिक का नाम लिखने के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के आदेश पर आज रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और एस वी एन भट्टी की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए दोंनो राज्य सरकारों से शुक्रवार तक इस बारे में जवाब दाखिल करने को कहा है।
हालाँकि, पीठ ने कहा कि होटलों में किस प्रकार का भोजन परोसा जा रहा है इसकी जानकारी होटल मालिकों को देनी होगी। इससे पहले, 18 जुलाई को मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिया था, जिसमें कांवड मार्ग पर पडने वाले सभी होटलों और ढाबा मालिकों को अपने नाम का बोर्ड लगाने को कहा गया था। अगले ही दिन 19 जुलाई को इस निर्देश को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी जिलों में लागू कर दिया गया।
अमरीका ने रूस या ईरान से तेल की खरीद पर प्रतिबंधों में कोई और छूट…
जनगणना के तहत मकानों की गिनती का पहला चरण आज से कई राज्यों में शुरू…
संसद के विस्तारित बजट सत्र का तीन दिन का विशेष अधिवेशन आज से शुरू हो…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कर्नाटक के मांड्या जिले के श्री क्षेत्र आदिचुंचनगिरि में श्री…
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को फ्रांस को भारत के सबसे भरोसेमंद और मित्रवत…
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) ने अपने इनक्यूबेशन सेंटर आईसीएआईएनई के माध्यम से नवाचार और…