भारत

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने 4-1 के बहुमत से नागिरकता अधिनियम की धारा 6-ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा

उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को 4:1 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए असम में अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने संबंधी नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि असम समझौता अवैध प्रवास की समस्या का राजनीतिक समाधान है।

प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने बहुमत से दिए गए अपने फैसले में कहा कि संसद के पास इस प्रावधान को लागू करने की विधायी क्षमता है। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने असहमति जताते हुए धारा 6ए को असंवैधानिक करार दिया।

उच्चतम न्यायालय के बहुमत के फैसले में कहा गया कि असम में प्रवेश और नागरिकता प्रदान करने के लिए 25 मार्च, 1971 तक की समय सीमा सही है। नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी राज्य में विभिन्न जातीय समूहों की उपस्थिति का मतलब अनुच्छेद 29(1) का उल्लंघन कदापि नहीं है।

Editor

Recent Posts

उत्तर प्रदेश में मानसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली

उत्तर प्रदेश में मानसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है…

5 मिनट ago

जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू

आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा…

8 मिनट ago

भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा ए.आई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए

भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा ए.आई सहित विभिन्न क्षेत्रों…

10 मिनट ago

NHRC ने कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से कम से कम पांच मजदूरों की मौत और बीस अन्य के घायल होने की घटना का स्वतः संज्ञान लिया

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग-एनएचआरसी ने 24 जून 2026 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता जिले के ताराताला क्षेत्र में एक निर्माणाधीन…

15 मिनट ago