आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। यह दिवस प्रति वर्ष 15 मार्च को उपभोक्ताओं के मूल अधिकारों को बढ़ावा देने और उन्हें संरक्षित करने के लिए बनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का विषय है-सतत जीवन शैली के लिए न्यायोचित परिवर्तन।
केन्द्र सरकार ने उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और उनकी शिकायतों के, शीघ्र निवारण के साथ साथ पारदर्शी और निष्पक्ष बाज़ार सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता मामलों का विभाग, जागो ग्राहक जागो के माध्यम से, कई जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने भी शिकायतों के समाधान में तेजी लाने के लिए, एक हजार से अधिक कंपनियों के साथ भागीदारी की है। ई-कॉमर्स में अनुचित व्यापार से, लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए, उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 को अधिसूचित किया है। इस नियम का उद्देश्य, ई-कॉमर्स में पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाबदेही और कुशल शिकायत निवारण तंत्र को बढ़ावा देना है।