अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रम्प के दस प्रतिशत के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतराष्ट्रीय व्यापार अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रम्प के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी।
पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रम्प ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थाई दस प्रतिशत टैरिफ लागू करने का फैसला किया था।
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