अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने देश की चुनाव प्रक्रिया में व्यापक बदलाव के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इन बदलावों के तहत मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता के दस्तावेजी प्रमाण की आवश्यकता होगी। इसमें चुनाव के दिन तक सभी मतपत्र प्राप्त होना भी तय होगा।
इस आदेश के अनुसार अमेरिका बुनियादी और आवश्यक चुनाव सुरक्षा लागू करने में विफल रहा है। इसमें प्रान्तों से आग्रह किया गया है कि वे मतदाता सूचियों को साझा करने और चुनाव से संबंधित अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए संघीय एजेंसियों के साथ सहयोग करें। इसमें यह भी चेतावनी दी गई है कि जिन प्रान्तों में चुनाव अधिकारी कानून का पालन करने में विफल रहते हैं, उन प्रान्तों को संघीय निधि में कटौती का सामना करना पड़ सकता है। रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने आदेश का समर्थन किया। इन सांसदों ने कहा कि यह आदेश लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बहाल करने के लिए जरूरी है। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने आज मुंबई में अमरीकी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।…
भारत ने परमाणु हथियारों का पहला प्रयोग न करने और गैर-परमाणु हथियार संपन्न देशों के…
विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने आज मुंबई में संयुक्त अरब अमीरात-यूएई के उपप्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला…
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों से आतंकवाद के…
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ -इंडिया के प्रोग्राम सेंटर…
70वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस आज नागपुर के दीक्षाभूमि में मनाया जाएगा। भारतीय संविधान के शिल्पकार…