अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने देश की चुनाव प्रक्रिया में व्यापक बदलाव के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इन बदलावों के तहत मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता के दस्तावेजी प्रमाण की आवश्यकता होगी। इसमें चुनाव के दिन तक सभी मतपत्र प्राप्त होना भी तय होगा।
इस आदेश के अनुसार अमेरिका बुनियादी और आवश्यक चुनाव सुरक्षा लागू करने में विफल रहा है। इसमें प्रान्तों से आग्रह किया गया है कि वे मतदाता सूचियों को साझा करने और चुनाव से संबंधित अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए संघीय एजेंसियों के साथ सहयोग करें। इसमें यह भी चेतावनी दी गई है कि जिन प्रान्तों में चुनाव अधिकारी कानून का पालन करने में विफल रहते हैं, उन प्रान्तों को संघीय निधि में कटौती का सामना करना पड़ सकता है। रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने आदेश का समर्थन किया। इन सांसदों ने कहा कि यह आदेश लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बहाल करने के लिए जरूरी है। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
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