समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और बेईमान अटकलों को रोकने के लिए, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं को (https://evegoils.nic.in/wsp/login) पोर्टल पर गेहूं की अपनी स्टॉक स्थिति 01.04.2025 और फिर, अगले आदेश तक प्रत्येक शुक्रवार को घोषित करनी होगी। सभी संबंधित कानूनी संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि पोर्टल पर स्टॉक का नियमित और सही ढंग से खुलासा किया जाए।
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सभी श्रेणियों की संस्थाओं के लिए गेहूं स्टॉक सीमा 31.03.2025 को समाप्त हो रही है। इसके बाद, संस्थाओं को पोर्टल पर गेहूं के स्टॉक का खुलासा करना होगा। कोई भी संस्था जो पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, वह स्वयं को पंजीकृत कर सकती है और प्रत्येक शुक्रवार को गेहूं के स्टॉक का खुलासा करना शुरू कर सकती है।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग सट्टेबाजी को रोकने, कीमतों को नियंत्रित करने और देश में आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं के स्टॉक की स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है।