भारत

राष्‍ट्रपति की मंजूरी के साथ सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) अधिनियम अधिसूचित किया

सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल -सामान्य प्रशासन अधिनियम, 2026 अधिसूचित कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कल इस विधेयक को मंजूरी दी थी। यह विधेयक राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है।

नए अधिनियम में 50 प्रतिशत पद भारतीय पुलिस सेवा से महानिरीक्षक के पद पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने और न्यूनतम 67 प्रतिशत पद अपर महानिदेशक के पद पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान है। नवगठित कानून का उद्देश्य केंद्रीय पुलिस बलों, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में ग्रुप ए जनरल ड्यूटी अधिकारियों और अन्य कर्मियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाली एक व्यापक और समान प्रणाली स्थापित करना है।

अधिनियम में केंद्र सरकार को भर्ती और सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। यह किसी भी परस्पर विरोधी कानून, न्यायालय निर्णय या पूर्व प्रशासनिक आदेशों को रद्द कर देगा।

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