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राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक में 21 शिक्षकों का चयन किया

शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक में 21 शिक्षकों का चयन किया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मानना है कि प्रेरित, ऊर्जावान और सक्षम संकाय छात्रों, संस्थान और पेशे की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसमें शिक्षा प्रणाली में उत्कृष्टता की संस्कृति को विकसित करने के लिए पुरस्कार और स्वीकृति जैसे प्रोत्साहनों की भी परिकल्पना की गई है। इसलिए, वर्ष 2023 में, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के अंतर्गत उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निकों के लिए पुरस्कारों की दो श्रेणियां स्थापित करने का निर्णय लिया गया जो उस समय केवल स्कूली शिक्षकों तक ही सीमित थीं।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निकों के उत्कृष्ट शिक्षकों/संकाय सदस्यों को निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत प्रदान किया जाता है:

श्रेणी I: उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षक:

उप-श्रेणी (i) : इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला।

उप-श्रेणी (ii) : गणित, भौतिक विज्ञान, जैविक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, चिकित्सा, फार्मेसी

उप-श्रेणी (iii) : कला एवं सामाजिक विज्ञान, मानविकी, भाषाएं, कानूनी अध्ययन, वाणिज्य, प्रबंधन।

श्रेणी II: पॉलिटेक्निक संस्थानों के शिक्षक: कुल 10 पुरस्कार

ये चयनित 21 शिक्षक पॉलिटेक्निक, राज्य विश्वविद्यालयों और केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों से हैं।

प्रदर्शन के आधार पर शिक्षकों का चयन किया जाता है। शिक्षण-अधिगम प्रभावशीलता, आउटरीच गतिविधियां, अनुसंधान एवं नवाचार, प्रायोजित अनुसंधान/संकाय विकास कार्यक्रम/परामर्श शिक्षण जैसे मानदंडों के आधार पर यह मूल्यांकन किया जाता है। इनमें से, अधिगम प्रभावशीलता और आउटरीच गतिविधियों को प्रमुख महत्व दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2025 के लिए चयन प्रक्रिया में दो चरण शामिल हैं; (i) नामांकित व्यक्तियों की प्रारंभिक शॉर्टलिस्टिंग के लिए प्रारंभिक खोज-सह-स्क्रीनिंग समिति द्वारा मूल्यांकन और (ii) राष्ट्रीय जूरी द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए नामांकित व्यक्तियों में से पुरस्कार विजेताओं का चयन।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2025 के लिए नामांकन, ऑनलाइन रूप में @www.awards.gov.in पर आमंत्रित किए गए थे और इसमें जनभागीदारी के हिस्से के रूप में स्वयं, संस्थागत और सहकर्मी नामांकन के प्रावधान शामिल थे।

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