दिल्ली की राउज़ एवेन्यू अदालत ने आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। भ्रष्टाचार निरोधी अदालत के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने यह आदेश पारित किया। अदालत ने तीनों के खिलाफ भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप तय किए हैं।
केंद्रीय जाँच ब्यूरो- सीबीआई ने आरोप लगाया है कि लालू यादव और उनके परिवार ने 2004 से 2009 के बीच लालू यादव के रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान एक निजी फर्म को ठेके देने के लिए रिश्वत के रूप में बेशकीमती जमीन स्वीकार की थी। लालू यादव परिवार ने जांच पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।
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