इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा शाही ईदगाह-श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर चल रहे मामले में अपने पिछले आदेश को रद्द करने की अर्जी खारिज कर दी है। न्यायालय ने अपने पिछले आदेश में इस विवाद से जुडे सभी मामलों की सुनवाई एक साथ करने को कहा था।
इससे पहले बुधवार को न्यायालय ने इस अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अर्जी में कहा गया था कि विवाद से जुडे सभी 18 मामलों पर एक साथ सुनवाई करने के आदेश पर पुनर्विचार किया जाये क्योंकि हर एक मामले का कानूनी आधार अलग हैं और अलग-अलग राहत मांगी गई हैं।
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की अध्यक्षता में हो रही है जिन्होंने इस वर्ष 11 जनवरी में आदेश दिया था कि न्यायिक दक्षता के लिए सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई की जाये।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के क्षमता विकास के लिए मिशन सक्षम…
आईपीएल क्रिकेट में, आज मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मुंबई में यह…
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और ओपेक प्लस से…
भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र विधान परिषद की नौ सीट पर द्विवार्षिक चुनावों के लिए…
बीजेपी ने गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव में 15 नगर-निगमों में जीत दर्ज की है। बीजेपी…
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के…