अमेरिका में तीस दिन से अधिक समय तक रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अमेरिका के नए कानून एलियन एक्ट के अनुसार पंजीकरण न कराने वाले विदेशी नागरिकों को जुर्माने, कैद और देश से बाहर करने की सजा दी जा सकती है। वीजा धारकों और वैध स्थायी निवासियों सहित सभी विदेशी नागरिकों के लिए पंजीकरण का प्रमाण अपने पास रखने को अनिवार्य बना दिया गया है।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज मेरठ स्थित आईआईएमटी विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित…
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीन दिन की जर्मनी यात्रा पर आज म्यूनिख पहुंचे। इसके बाद…
भारत ने तंजानिया के दार-एस-सलाम के श्री हिंदू मंडल अस्पताल को दो टन जीवन रक्षक…
रक्षा मंत्रालय ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) और इलेक्ट्रो न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स (इंडिया) प्राइवेट…
भारतीय नौसेना का आईओएस सागर पहल के तहत तैनात एक ऑफशोर पेट्रोलिंग पोत आईएनएस सुनयना…
भारत और भूटान के बीच सीमा शुल्क पर संयुक्त समूह (जेजीसी) की सातवीं बैठक 20-21…