उत्तराखंड में पूर्व अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप ‘सी’ के वर्दीधारी पदों की सीधी भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा और अधिकतम आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी।
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