असम सरकार ने रेस्तरां, होटलों, सार्वजनिक समारोहों और अन्य सामुदायिक स्थानों पर गोमांस परोसने और खाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कल इसकी घोषणा की।
असम सरकार ने सार्वजनिक स्थान, होटल और रेस्टोरेंट गौ मांस खाने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। कल नई दिल्ली में वर्चुअली मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक स्थान, होटल और रेस्टोरेंट में गौ मांस खाने पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
असम में गौ मांस कोई में रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा और साथ में कोई पब्लिक फंक्शन में भी या पब्लिक प्लेस में भी यह सर्व नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इससे असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 को और मजबूती मिलेगा इससे पहले मंदिर के पांच किलोमीटर के दायरे में गौ मांस बेचने या खाने पर प्रतिबंध था। सत्तारूढ भाजपा ने इस फैसला का स्वागत किया है, जबकि विपक्षी नेताओं ने इस पर सवाल उठाए हैं।
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